निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision – SIR) 2025 शुरू किया गया है।
गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को पूरी तरह से जाँचने की प्रक्रिया है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल करने और अपात्र नामों को हटाने का काम किया जाता है ताकि मतदाता सूची सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया राजस्थान में 23 वर्ष पूर्व अंतिम बार 2002 में की गई थी। अतः उस वर्ष की मतदाता सूची को इस बार के SIR हेतु आधार बनाया जा रहा है।
वर्ष 2002 की मतदाता सूची सीईओ राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर उपलब्ध है
राजस्थान में वर्ष 2002 (अंतिम गहन पुनरीक्षण ) की मतदाता सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें– Click Here
राजस्थान में वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करने के लिए यहाँ क्लिक करें- Click Here
गणना प्रपत्र (Enumeration Form) कैसे भरे-
विशेष गहन पुनरीक्षण मे गणना प्रपत्र भरने एवं दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया को सहज एवं सरल बनाने के लिए हाईब्रिड मोड (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन) की व्यवस्था दी गई है।
गणना प्रपत्र में प्रविष्टियां, जैसे निर्वाचक का नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या, मतदाता का पुराना फोटो, पता, भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र का नाम पूर्व में ही मुद्रित (Pre populated) होगा।
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ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरना
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये गये बीएलओ प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार, मौजूदा मतदाताओं के पूर्व मुद्रित विवरण के साथ, प्रत्येक मौजूदा मतदाता को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे, एवं भरवाएंगे. बीएलओ प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र की भरी हुई प्रति एकत्र करेगा। बीएलओ गणना प्रपत्र की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने पास रखेगा और प्रपत्र की प्राप्ति की पावती के रूप में गणना प्रपत्र की दूसरी प्रति मतदाता के पास रहेगी।
दस्तावेज किस किसको और कौनसे और कितने जमा करवाने है
- यदि जन्म 1.07.1987 से पूर्व हुआ है तो:- स्वयं का दस्तावेज
- यदि जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के मध्य हुआ है तो : स्वयं व माता या पिता का दस्तावेज
- यदि जन्म 02.12.2004 के बाद हुआ है तो: स्वयं, माता व पिता का दस्तावेज
नोट: जिन मतदाताओं का नाम 2002 की मतदाता सूची में है, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
दस्तावेजों की सूची:
- किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी जारी कोई पहचान पत्र / पेंशन संदाय आदेश।
- भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार / स्थानीय प्राधिकारियों/ बैंकों/डाकघर/एलआईसी / पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र / प्रमाणपत्र/दस्तावेज
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्डों / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक / शैक्षिक प्रमाणपत्र
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अ.पि.व./अनु.जाति/अनु. जनजाति या कोई अन्य जाति प्रमाणपत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी विद्यमान हो)
- राज्य / स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी कोई भूमि / गृह आवंटन प्रमाणपत्र ।