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जन आधार योजना -राजस्थान

जन आधार योजना क्या है?

जन आधार नामांकन व नामांकित जन आधार में सदस्य को जोडा जाना निःशुल्क  है। अद्यतन यदि स्वयं के द्वारा एसएसओ आई.डी. के माध्यम से किया जाता है तो निःशुल्क है एवं ई-मित्र के द्वारा आवेदन किये जाने पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

राजस्थान जन आधार योजना, जिसे “एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान” के रूप में जाना जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों और उनके परिवारों की जन-सांख्यिकीय (Demographic) और सामाजिक-आर्थिक (Socio-Economic) जानकारी का एक एकीकृत डेटाबेस तैयार करना है। यह योजना पारदर्शी और सुगम तरीके से सरकारी योजनाओं के लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना पहले की भामाशाह योजना का उन्नत संस्करण है, जिसमें कई सुधार और तकनीकी उन्नयन किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नगद विभागीय योजनाओं के लाभ पारदर्शी रूप से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में तथा गैर-नगद लाभ निवासियों को उनके घर के समीप उपलब्ध करवाया जा रहा है।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

एकीकृत डेटाबेस: राज्य के सभी निवासियों और परिवारों की जन-सांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना।

पहचान और पते का प्रमाण: जन आधार कार्ड को परिवार और इसके सदस्यों की पहचान और पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के नकद और गैर-नकद लाभ उनके बैंक खातों में या उनके घर के समीप उपलब्ध कराना।

महिला सशक्तिकरण: परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को प्राथमिकता के आधार पर परिवार का मुखिया बनाकर वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

पारदर्शिता और दक्षता: सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता, रिसाव-मुक्त (Leakage-Proof) व्यवस्था और तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करना।

जन आधार पात्रता और नामांकन प्रक्रिया

राजस्थान के सभी निवासी और परिवार जन आधार कार्ड के लिए पात्र हैं।

राजस्थान के निवासी परिवार एवं राज्य कर्मी (सरकारी पेंशनर भी) जो राज्य के बाहर के निवासी हैं अथवा वर्तमान में राज्य के बाहर कार्यरत हैं, जन आधार नामांकन करा सकते है। परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को प्राथमिकता के आधार पर मुखिया बनाया जाता है।

नामांकन प्रक्रिया

नामांकन से पूर्व आधार की स्थिति जांच लें, यही नामांकन हो रखा हो- क्लिक करें

ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट या जन आधार ऐप पर जाएं। परिवार के मुखिया की आधार संख्या और ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण शुरू करें। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद, एक रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी।

जन आधार एप डाउनलोड करें:क्लिक करें

ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें। सभी दस्तावेज जमा करें और प्रक्रिया पूरी होने पर रजिस्ट्रेशन रसीद प्राप्त करें।

नजदीकी ई-मित्र केंद्र सर्च करें:क्लिक

आवश्यक दस्तावेज

जन आधार पोर्टल के माध्यम से जन आधार नामांकनUSER MANUAL

सत्यापन प्रक्रिया:
जन आधार नामांकन या अद्यतन के 3 स्तरीय वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें –

जन आधार नामांकन के पश्चात आवेदन की स्थिति जांचें: क्लिक करें

प्रथम स्तरीय सत्यापन: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी द्वारा एवं

द्वितीय स्तरीय सत्यापन: ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी द्वारा किया जाता है, उसके पश्चात राज्य स्तर से डेटाबेस में अद्यतन होता है, इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में लगभग 15 दिवस का समय लगता है.

सत्यापन के बाद, 10 अंकों की जन आधार परिवार पहचान संख्या जारी की जाती है और कार्ड प्रदान किया जाता है।, जो जन आधार एप या ई मित्र केंद्र से डाउनलोड किया जा सकता है.

जन आधार कार्ड में संशोधन

जन आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग, परिवार की श्रेणी, या जाति जैसे विवरणों में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:

वर्तमान में जन आधार में ई केवाईसी अनिवार्य है, किसी भी संशोधन से पूर्व इसे करना जरुरी कर दिया है.
अपने स्वयं के SSO आईडी से फैमिली ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया जाने: क्लिक करें

उपलब्धियां

राष्ट्रीय पुरस्कार: जन आधार योजना ने सरकारी दक्षता के लिए SKOCH राष्ट्रीय पुरस्कार और डिजीटेक कॉन्क्लेव 2023 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है।

अन्य राज्यों में अनुकरण: अरुणाचल प्रदेश ने राजस्थान के जन आधार मॉडल को अपनाने की घोषणा की है।

Source of Information: Jan aadhar Official Website

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